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कोरोना वायरस से मुक़ाबला : भारत में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया, जानिये बिहार में लॉकडाउन 3.0 में कहाँ-कहाँ मिलेगी छूट?

Lockdown 3.0 Extended

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन की अवधि को १७ मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. भारत सरकार ने देश के ७३३ जिलों को तीन हिस्सों में बांटकर लॉकडाउन को बढ़ाने  फैसला लिया है. देश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है. पटना समेत बिहार के पांच जिले भी रेड जोन में रखे  गए  हैं। रेड जोन में  आने वाले दूसरे जिले  मुंगेर,  रोहतास, बक्सर और गया हैं.

वहीं ऑरेंज जोन में आने वाले जिले हैं.

नालंदा, कैमूर (भभुआ), सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सरन, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया।

जबकि ग्रीन जोन में आने वाले जिले हैं
शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल।

लॉकडाउन 3.0 में कहां क्या छूट मिलेगी

रेड जोन : रेड जोन में  साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाना; टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स का परिचालन; बसों का जिलों के भीतर और अंतर जिला परिचालन; और नाई की दुकानें, स्पा और सैलून अभी भी बंद रहेंगे।

रेड जोन में आने वाले क्षेत्रों में कुछ बंदिशों के साथ वाहनों की आवाजाही को अनुमति दे दी गई है. औद्योगिक क्षेत्रों में  सीमित मानव बल के साथ काम  करने की अनुमति दी गयी है. औद्योगिक गतिविधियों में दवाओं, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल डिवाइस बनाने वाली इकाइयों के संचालन की छूट रहेगी।

शहरी क्षेत्रों में मॉल, बाजारों और व्यावसायिक परिसरों में गैर जरूरी सामानों की दुकानों को अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि एकल दुकानों, पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर आवश्यक के अंतर के बिना खोलने की अनुमति दे दी गई है। रेड जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के मामले में ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दे दी गई है। 

निजी कार्यालय आवश्यकता के आधार पर 33 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन कर सकेंगे और बाकी घर से काम कर सकते हैं। रेड जोन में पड़ने वाले  ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्यों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और ईंट-भट्टों सहित सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी गई है. इसके अलावे  सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे, बिजली, पानी, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, दूरसंचार और इंटरनेट खुले रहेंगे तथा कूरियर और डाक सेवाओं को परिचालन  की अनुमति दी जाएगी।

ऑरेंज ज़ोन में, रेड ज़ोन में स्‍वीकृत की गई गतिविधियों के अलावा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ अनुमति दी जाएगी। एक जिले से दूसरे जिले में आने वाले लोगों और वाहनों को केवल स्‍वीकृत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। फोर व्हीलर वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, इसके अलावा दोपहिया वाहनों पर दूसरी सवारी की अनुमति होगी।

ग्रीन ज़ोन में, उन गतिविधियों के अलावा जिनको समूचे देश में जोन की परवाह किए बगैर प्रतिबंधित किया गया है, को छोड़कर अन्‍य सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का परिचालन 50% तक बैठने की क्षमता के साथ किया जा सकता है और बस डिपो 50% मानव बल के साथ बसों का परिचालन कर सकते हैं।

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